न्यूज़ डेस्क
खबर मिल रही है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के एक मामले ने जिला ेएवं सत्र न्यायलय ने आरोप तय कर दिए हैं। यह मानहानि का मामला बीजेपी नेता और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने दायर किया था।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने जुलाई 2014 को एक बयान दिया था, जिसमें तत्कालीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आरएसएस और व्यापमं की बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इसी को लेकर शर्मा ने प्रकरण दर्ज कराया था। सिंह पर धारा 500 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। अब मन जा रहा है कि सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी। जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है उसको देखते हुए दिग्विजय सिंह की परेशानी बढ़ सकती है।
बता दें कि हाल में ही मानहानि के मामले में ही राहुल गाँधी को दोषी माना गया और फिर उन्हें दो साल की अधिकतम सजा भी दी गई। इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक राहुल गाँधी को अपनी सांसदी से भी हाथ धोना पड़ा। राहुल गाँधी केरल के वायनाड से सांसद थे।
बता दें कि शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा था कि सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है, जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था, जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी।
बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख लोकेंद्र पाराशर ने बताया है कि भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा द्वारा दायर किए गए मानहानि मुकदमे में दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड विधान की धारा 500 के आरोप अदालत में तय हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा शर्मा के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि शर्मा आज तक न तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए गए, न उनको कोई समन हुआ है और न ही उनका व्यापमं के मामले से कोई संबंध था।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि मामले में आरोप तय ,बढ़ेगी सिंह की मुश्किलें !
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