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डीएक्टिवेट हो गया आधार नंबर,परेशान होने की जरूरत नहीं,दोबारा चालू करने का तरीका

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कई बार ऐसा होता है कि किसी शख्स का आधार नंबर गलती से डीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसा अक्सर डेटा में गलती या मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया में किसी चूक के कारण होता है, जिससे यह मान लिया जाता है कि आधार नंबर धारक की मृत्यु हो गई है। लेकिन, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप आधार कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे।

क्या व्यक्ति की मृत्यु पर UIDAI आधार को डीएक्टिवेट करता है?
UIDAI ने 7 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक “UIDAI मृतक व्यक्ति के आधार नंबर को मृत्यु पंजीकरण विवरण को मृत्यु पंजीकरण प्राधिकरण और आधार डेटाबेस के डेटाबेस से जानकारी की जांच और मिलान के आधार पर डीएक्टिवेट करता है। अगर आपका कार्ड भी डीएक्टिवेट हो गया है तो चलिए जल्दी से उसे रीएक्टिवेट करने का तरीका जान लेते हैं।”

Aadhaar के दोबारा चालू करने का तरीका
1. आधार नंबर धारक को अपने आधार को दोबारा चालू करने के लिए आवेदन करना होगा। धारक अपनी ऐप्लीकेशन पास के क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय के पास डाक, ईमेल या खुद जाकर सबमिट कर सकते हैं।
2. इसके बाद संबंधित कार्यालय उसकी जांच करेगा। आवेदन मिलने के दो हफ्ते के अंदर आधार धारक को UIDAI अधिकारी की देखरेख में अपनी पूरी बायोमेट्रिक जानकारी (चेहरा, आंख की पुतली और उंगलियां) जमा करने के लिए एक खास आधार केंद्र पर बुलाया जाएगा।

3. संबंधित कार्यालय बायोमेट्रिक जानकारी जमा होने के 30 दिनों के अंदर धारक को आवेदन की स्थिति के बारे में बताएगा। आवेदन की स्थिति आधार नंबर धारक को SMS के जरिए भी बताई जाएगी। आप myAadhaar पोर्टल पर भी देका जा सकता है।
4. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को
सूचना
सर्कुलर के मुताबिक अगर यह साबित हो जाता है कि आपका आधार नंबर मृत होने की गलत रिपोर्ट के कारण डीएक्टिवेट किया गया था, लेकिन आप जीवित हैं, तो आधार नंबर को दोबारा चालू कर दिया जाएगा। UIDAI इसकी सूचना संबंधित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को देगा। इसकी एक कॉपी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और आधार कार्ड धारक को भी भेजी जाएगी।

आधार नंबर दोबारा चालू करने के लिए इन डिटेल्स की जरूरत होगी

1. आधार नंबर

2. नाम, लिंग और जन्मतिथि

3. पता, जिला और राज्य

4. मोबाइल नंबर और ईमेल (अगर उपलब्ध हो)

5. माता-पिता की आधार डिटेल्स (अगर उम्र 18 वर्ष से कम है)

6. हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, स्थान और तिथि

7. आवेदन का पूरा प्रारूप UIDAI सर्कुलर में दिया गया है।

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