न्यूज़ डेस्क
आज कांग्रेस रणनीति समिति की अहम बैठक करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा होगी। संसद के मॉनसून सत्र में क्या मुद्दे उठाये जायेंगे इस पर भी एक आम राय पार्टी के भीतर तैयार की जाएगी। इसके साथ ही बंगलुर बैठक को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। बंगलुरु में 17 -18 तारीख को विपक्षी एकता क बैठक होने जा रही है जिसमे कहा जा रहा है कि इस बैठक में 24 से भी ज्यादा पार्टियां शिरकत करने वाली है।
इसके साथ ही आज की ही बैठक में अध्यादेश के मामले में दिल्ली की आप सरकार को साथ देना है कि नहीं इस पर भी चर्चा की जानी है। पिछले दिनों कहा गया था है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बैठक में इस पर चर्चा करेगी और आप को सूचित भी कर देगी। इसलिए आप की भी आज की इस बैठक पर काफी नजर है। बता दें कि यह बैठक दस जनपथ पर होना है और सोनिया गाँधी इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर भी चर्चा होगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस नेता ने 25 अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन पी मोगेरा ने अपने फैसले में एक सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख के रूप में गांधी के कद का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था। उन्होंने प्रथम दृष्टया सबूतों और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया और कहा कि यह पता चलता है कि राहुल गांधी ने समान उपनाम वाले लोगों की तुलना चोरों से करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता मानदंडों का हवाला दिया और कहा कि सांसद के रूप में निष्कासन या अयोग्यता को गांधी के लिए अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति या क्षति नहीं कहा जा सकता है। आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
सरकार को घेरने के लिए आज होगी कांग्रेस रणनीति समिति की बैठक,बैठक पर ‘आप’ की भी नजर !
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