ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल विस्तार पर अड़ी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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बीरेंद्र कुमार झा

प्रवर्तन निदेशालय की डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से बुधवार को अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई पर सहमति जताई है। दरअसल संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार दिया गया था जिसका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।लेकिन इसे अवैध बताते हुए इसी महीने की 11 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि वे 31जुलाई तक पद छोड़ दें और और दफ्तर खाली कर दें।

ईडी चीफ के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपने ही आदेश का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उसके 2021 के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें उसने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के तीसरी बार सेवा विस्तार को गलत बताया था। इसी आदेश को लेकर केंद्र सरकार ने अदालत का रुख किया है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस जीआर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि मैं आपके सामने एक अर्जी दाखिल कर रहा हूं। एक प्रार्थना है कि इस पर शुक्रवार से पहले ही सुनवाई कर दिया जाय। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो रहा है।

सरकार 31 जुलाई से पहले चाहती है इसपर फैसला

सरकार चाहती है कि सोमवार तक यह फैसला हो जाए कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है या नहीं। यदि उन्हें 31 जुलाई तक ऑफिस खाली करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट वापस ले लेता है तो फिर वह नवंबर तक अपने पद पर बने रह सकेंगे।संजय कुमार मिश्रा को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में पहली बार ईडी का चीफ बनाया था। नियुक्ति पत्र के हिसाब से 2 साल बाद 60 की उम्र पूरी करने के बाद उन्हें हट जाना था।हालांकि नवंबर 2020 आने पर केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया। इसके बाद उन्हें जब फिर सेवा विस्तार दिया गया तो कुछ कुछ लोग अदालत चले गए थेऔर कहा था कि ईडी के चीफ को अगला सेवा विस्तार ना मिले। हालांकि तब कोर्ट ने संजय मिश्रा को तब मिले सेवा विस्तार को न रोका,लेकिन उन्हें आगे सेवा विस्तार देने पर रोक लगा दी।

विकल्प के तौर पर सरकार ने सदन से पास करवाया है नया विधेयक

हालांकि कि सरकार ने इस मामले से निपटने के लिए एक अध्यादेश ले आई है और संसद से बिल भी पारित करा लिया है। इसके मुताबिक ईडी और सीबीआई के निवेशकों को 5 साल का कार्यकाल पूरा ना होने तक सेवा विस्तार मिल सकता है।इसके बाद एक और विस्तार संजय मिश्रा को मिल गया, जिसके खिलाफ अदालत में केस किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा को जुलाई तक ऑफिस खाली करना होगा तब तक के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ले।

 

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