राहुल गांधी की अर्जी में चुनाव आयोग के खिलाफ क्या है मांग और कौन है याचिकाकर्ता

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है । इस याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के जरिए वोटों की कथित चोरी में दखल देने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस याचिका पर कल यानी मंगलवार (13 अक्तूबर 2026) को सुनवाई करेगा।

इस याचिका का दायर करने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ INDIA ब्लॉक के हजारों सपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल हुए। हालांकि ओरिजिनल प्लान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक मेमोरेंडम देने का था, लेकिन, जब मुख्य न्यायाधीश ने उनसे मिलने से मना कर दिया और उनसे एक लिटिगेटर की तरह कोर्ट जाने को कहा, तो नेताओं ने एक फॉर्मल पिटीशन फाइल करने का फैसला किया।गौरतलब है कि राहुल गांधी डेडलाइन शाम 4.30 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए उनकी पिटीशन वकील एस प्रसन्ना ने फाइल की।

इंडिया गठबंधन की याचिका में मांग की गई है कि SIR की प्रक्रिया पर सुनवाई की जाए। इसके तहत करोड़ों लोगों के नाम हटाने को चुनौती दी गई है।इसके अलावा चुनाव आयोग के कामकाज की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।

इस याचिका को दाखिल करने वालों में राहुल गांधी प्रमुख हैं और उनका नाम पहला है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एम.ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद समीर बशीर के नाम हैं।इस मामले में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है।

इंडिया गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस रजिस्ट्री को लेकर कहा है कि वो आज ही याचिका को प्रोसेस कर ले और कोई भी डिफेक्ट हो तो उसे दूर करने के लिए कहे ताकि ये मामला कल ही कोर्ट में लिस्ट की जा सके। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्य कांत की बेंच को करनी है।गौरतलब है कि CJI ने अपने जवाब में कहा था कि सोमवार शाम तक भी याचिका दाखिल करेंगे तो मंगलवार को उस पर सुनवाई करेंगे।

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