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ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे, हाई कोर्ट ने दी परमिशन

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बीरेंद्र कुमार झा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह परिसर विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है।काशी के जनानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में सर्व को लेकर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है।हिंदू पक्ष शाही ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मांग काफी लंबे समय से कर रहा था। सर्व को लेकर हिंदू पक्ष जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है।इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबे समय से श्री कृष्ण जन्म – शाही ईदगाह को लेकर विवाद जल रहा था।आज गुरुवार को हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला दे दिया।

सर्वे के लिए एक कमिश्नर की होगी नियुक्ति

हाई कोर्ट ने शाही मस्जिद में सर्व कराने को लेकर एक कमिश्नर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि – शाही मस्जिद परिसर का सर्वे कराएगा। हालांकि कमिश्नर की इस टीम में कितने सदस्य होंगे इसको लेकर कोर्ट 18 दिसंबर को निर्देश देगा। गौरतलब है कि ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे करने को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। इसको लेकर काफी समय से जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सुनवाई चल रही थी ।6 नवंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील की प्रतिक्रिया

श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही मस्जिद मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला बताया।उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही मस्जिद मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है,जिसमें हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद कि सर्वेक्षण की मांग की थी। इसे लेकर बांकी तौर तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने शाही मस्जिद के पक्षकारों के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही मस्जिद परिसर में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं और इसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है।

क्या थी हिंदू पक्ष की मांग

शाही ईदगाह परिसर में सर्व को लेकर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील विष्णु शंकर जैन हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से केस लड़ रहे थे। वादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाई कोर्ट में बताया था कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की तरह ही मथुरा के श्री कृष्ण जन्म भूमि- शाही मस्जिद परिसर का भी सर्वे कराया जाए और इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने न्यायालय से तीन अधिवक्ताओं के पैनल को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी। दूसरे पक्ष की ओर से इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया था कि जब तक प्लेस आफ वरशिप एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती,तबताक इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है।

मुस्लिम पक्ष ने जताया  विरोध

मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बात का विरोध करते हुए कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग पर न्यायालय किसी भी स्तर पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई नियमों की नजीर पेश की गई। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद केस में दिए गए फैसले का भी हवाला देकर कहा गया ज्ञानवापी मामले में भी न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।ऐसे में शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर और पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए तथा इसको वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करके पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

 

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