बीरेंद्र कुमार झा
आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश। के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगुदेशम प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए तेलुगु देशम के पार्टी प्रवक्ता ने कहा तेलुगु दर्शन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को शनिवार तड़के नांदयाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदयाल रेंज के डीआईजी रघुराम रेड्डी और सीआईडी के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम उन्हें हिरासत में लेने के लिए सुबह करीब 3:00 बजे आर के फंक्शन हॉल में चंद्रबाबू नायडू के शिविर पर पहुंची।जब पुलिस वहां पहुंची तो चंद्रबाबू नायडू अपने कारवां में आराम कर रहे थे।
क्यों हुई चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी
डीआईजी रघुराम रेड्डी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है।इस घोटाले में वे पहले से आरोपी है। उन्हें इस संबंध एक नोटिस भी सौंपा गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विजयवाड़ा शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है।
टीडीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का किया विरोध
मौके पर भारी संख्या में मौजूद तेलगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस को चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। नायडू की सुरक्षा कर रहे एसपीजी ने भी पुलिस को नियमों का पालन करने की सलाह दी। एसपीजी की ओर से कहा गया कि सुबह 5:30 बजे तक किसी को भी उनके पास पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद सुबह लगभग 6:00 बजे पुलिस ने नायडू की गाड़ी को नॉक किया और उन्हें नीचे उतरकर गिरफ्तार कर लिया।
नहीं मिल सकती जमानत
बताया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (1)(2) के तहत नोटिस दिया गया था ।उन्हें धारा 120(8), 166, 167 418,420,465, 468, 471, 409, 201, 109, आरडब्ल्यू 34 और 37 ,आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है ।यह एक गैर जमानती अपराध के तहत आता है ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक एवं धनंजय टुडू द्वारा जारी नोटिस पर गौर करें तो चंद्रबाबू नायडू केवल अदालत के माध्यम से जमानत मांगने में सक्षम है।
क्या कहा गया है नोटिस में
नोटिस के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) 420 (धोखाघड़ी) और 465 (जालसाजी) सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा भी लगाई है ।अधिकारियों ने बताया कि नायडू को नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(01)(2 ) के तहत दिया गया था।