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राहुल गांधी की नागरिकता लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार 16 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।इस याचिका में उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को पांच साल पहले शिकायत दी थी।हालांकि, अभी तक गृह मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया कि इस मामले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है? जिसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी का कहना है कि कोर्ट गृह मंत्रालय से उनकी दायर याचिका पर अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे।

दरअसल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले हफ़्ते दावा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।इसके लिए उन्होंने एक दस्तावेज़ शेयर करके यह आरोप लगाया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह राहुल का “ब्रिटिश सरकार के साथ दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न” है। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दस्तावेज की तस्वीर शेयर की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिक के रूप में यूके सरकार को दाखिल किया गया सालाना आयकर रिटर्न है।

सुभ्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाता है।सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि राहुल h सा गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे।चूंकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी शख्स भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

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