न्यूज डेस्क
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिया है। वीडियो में केजरीवाल ट्रायल कोर्ट कों संबोधित करते नजर आ रहे हैं। आबकारी घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल वीडियो में व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ वीडियो कांफ्रेसिंग नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जनहित याचिकाअधिवक्ता भैभव सिंह ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी और अन्य लोग जिसमें अक्षय मल्होत्रा,एक्स यूजर नागरिक इंडिया जीतेगा,प्रोमिला गुप्ता, विनीता जैन और डा.अरुणेश कुमार यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अधिसूचित वीडियो कॉफ्रेंसिंग नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। अदालत के कहा कि प्रथमदृष्टया अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग दिल्ली हाईकोर्ट वीडियो कॉफ्रेंसिंग नियम,2021 का उल्लंघन है और इसे सार्वजनिक डोमेन में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर)मेटा (पहले फेसबुक),इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
मेडिकल जांच में पत्नी की मौजूदगी की केजरीवाल की अर्जी पर सुनवायी टली
आबकारी घोटाले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी को लेकर दायर अर्जी पर शनिवार को सुनवायी टल गयी है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 19 जून को सुनवाई करेगा। शनिवार को सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अदालत के मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश की कॉपी शुक्रवार रात मिली है। जेल अधिकारियों ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है। अदालत ने जल अधिकारी के इस अनुरोध पर सुनवाई टाल दी। केजरीवाल ने अर्जी में कहा है कि उनकी मेडिकल की जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।