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हेट स्पीच मामले में आजम खां को रामपुर एमपी -एमएलए कोर्ट ने किया बरी, सजा होने पर गई थी विधानसभा सदस्यता

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बीरेंद्र कुमार झा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी – एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में सजा के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी।

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को इस केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने वहां चुनावी भाषण के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके बाद इस मामले में 3 साल की सजा के आधार पर आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में उन्हें बेटे अब्दुल्लाह आजम समेत छजलेट
केस में भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी।अब भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां को राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है।

हेट स्पीच मामले में आजम खां के बरी होने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया

आजम खां को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट से बरी किए जाने पर रामपुर सदर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि कोर्ट जो निर्णय करता है,वह सही करता है। मामले में असंतुष्ट होने पर दोनों पक्षों को अपील करने का अधिकार है। अभियोजन पक्ष कोर्ट का फैसला पूरी तरह देखने के बाद अपना निर्णय करेगा।

बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि वादी – प्रतिवादी को अपील के लिए आगे न्यायालय जाने का अधिकार है। लेकिन विधानसभा सदस्यता खत्म करने का जो सवाल है, उस पर नियम यही है कि सजा सुनाए जाने के बाद सीट खाली हो जाती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बारे में नियम कानून पढ़ना चाहिए।इससे जुड़ा अध्यादेश पढ़ना चाहिए।

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