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बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मिली दस साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने लगाया पांच लाख रुपए का जुर्माना

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विकास कुमार
एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उनके करीबी भीम सिंह को कड़ी सजा सुनाई है। 1996 के गैंगस्टर मुकदमे में दोषी पाते हुए दोनों को 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी के इस केस में 26 साल बाद फैसला आया है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी को अब तक पांच मामलों में सजा हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को पांच लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा।

वहीं मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के परिवार में खुशी का माहौल है। कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। आनंद राय ने इस फैसले का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है।

पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी की गिनती एक बाहुबली नेता की रही है। अदालत के इस फैसले के बाद मुख्तार के खौफ का साम्राज्य हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया है।

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