बीरेंद्र कुमार झा
सुप्रीम कोर्ट में आए 17 अप्रैल दिन सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में वजू को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार 18 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में मुसलमानों के लिए वजू सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैठक करें । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। जानकारी के अनुसार मस्जिद की याचिका में कहा गया है कि वजूखाना कोर्ट के आदेश पर बंद है।रमजान के दौरान नमाजियों की बड़ी संख्या के कारण ही समस्या हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। रमजान के दौरान मस्जिद में वजू की व्यवस्था किए जाने की मांग की थी।इंतजामिया कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि पहले फव्वारे के क्षेत्र में वजू होती थी। सीलिंग के कारण दिक्कत हो रही है।वही यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम आपस में बात करके हल निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। वहीं जिला अदालत ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी 7 मामलों को क्लब कर दिया है। अब इन मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी।
बाबरी मस्जिद में वजू का इंतजाम
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि वजू का इंतजाम कहां किया जा सकता है? मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा मोदी ने कहा कि यह प्रशासन पर छोड़ दिया जाए, हम इस पर कोई सुझाव देना नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने हुजैफा अहमदी और यूपी के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 5 मिनट के लिए आपस में बात कर समाधान के लिए कहा।तुषार मेहता ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करनी होगी,इस पर जल्द समाधान कर लिया जाएगा।हुजैफा ने कहा कि वहां पास में फिलहाल मोबाइल वॉशरूम की व्यवस्था कर दी जाएगी।

