चुनावी बांड :एसबीआई की अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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न्यूज़ डेस्क
चुनावी बांड से जुड़ा मामला अब और भी गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसबीआई को आदेश दिया था कि वह चुनावी बांड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को जामे करे ताकि चुनाव आयोग उसे अपने पोर्टल पर चढ़ा सके। लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल कर अनुरोध किया है कि चुनावी बांड की पूरी जानकारी देने के लिए उसे 30 जून तक का समय चाहिए।

अब सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की ‘‘जानबूझकर’’ अवज्ञा की।

कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और पावती का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, शीर्ष अदालत ने योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से उस दिन तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही, आयोग को अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक यह सूचना प्रकाशित करने को कहा था।

एसबीआई ने 4 मार्च को, राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।अपनी अर्जी में, एसबीआई ने दलील दी है कि प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा।

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