Homeदेशआप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी का छापा,अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार

आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी का छापा,अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार

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ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची है। हालांकि, अमानतुल्लाह खान ने ईडी टीम को घर में प्रवेश करने से रोका, क्योंकि उनके साथ स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद नहीं थी।इस स्थिति को देखते हुए, स्थानीय पुलिस को बुलाया गया । ईडी की टीम वक्फ बोर्ड मामले की जांच के सिलसिले में अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची है।

इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान सामने आया है।उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी की निर्दयता देखिए। अमानतुल्लाह खान पहले ही ईडी की जांच में शामिल हो चुके हैं और आगे की जांच के लिए समय मांगा था।उनकी सास कैंसर से पीड़ित हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है, फिर भी ईडी की टीम सुबह-सुबह उनके घर पर छापा मारने पहुंच गई।अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी लगातार जारी है।

आम विधायक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि अभी सुबह-सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुँच चुकी है। मुझे और आप नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।ईमानदारी से अवाम की ख़िदमत करना गुनाह है? आखिर ये तानाशाही कब तक?

प्रारंभिक पूछताछ के बाद ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है।

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की रेड और गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। अमानतुल्लाह खान ने गलत तरीके से नियुक्ति नहीं की। सड़ा-गला मामला खोला गया है।एक बार भी सबूत नहीं मिला है कि अमानतुल्लाह खान ने पैसा लिया है।

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की रेड पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छापेमारी होगी। अमानतुल्लाह खान 2024 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन न दिया जाए और उन्हें इससे राहत मिल जाए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा और समन का पालन करना होगा।

गौरतलब है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती करवाई थी।उन्होंने फंड का गलत इस्तेमाल किया। इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है।सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर की है और दिल्ली पुलिस में भी तीन शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं।मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। इस संबंध में कई बार अमानतुल्लाह से पूछताछ भी हुई है।

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