बीरेंद्र कुमार झा
पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्से में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो जाने के बाद रविवार को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल के मृतक लड़की के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचने से कुछ घंटे पहले लागू की गई निषेधाज्ञा।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रतिनिधियों ने लड़की के परिवार से की मुलाकात
क्षेत्र में धारा 144 के तहत एहतियाती उपाय के तौर पर 15 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू करने की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस कानून के अनुसार 4 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के तीन अन्य प्रतिनिधियों के साथ लड़की के परिवार से मुलाकात करने की अनुमति दे दी गई ।उनके साथ पुलिसकर्मी भी थे।इसके बाद पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती ने यह आरोप लगाया कि प्रियंक कानूनगो तथा उसके दल ने मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश के तहत क्षेत्र का दौरा किया। और ऐसा करके वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
निषेधाज्ञा का पूरी तरह उल्लंघन
पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती ने कहा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दल के दौरे की यहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अनन्या चक्रवर्ती ने बताया कि ऐसा करके राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कानून का घोर उल्लंघन किया है। राज्य की छवि धूमिल करने की एकमात्र मंशा के साथ गैरकानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया और निषेधाज्ञा का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पत्रकारों का एक बड़ा दल लेकर मृतक लड़की के घर गए।यह शर्मनाक है। उन्हें अपने दौरे के बारे में हमें बताना चाहिए था और मामले में हमारी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी।
पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इलाके में शांति कायम
इस बीच कालियागंज में पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इलाके में शांति कायम है। पुलिस ने शुक्रवार को एक नहर से नाबालिक लड़की का शव मिलने के बाद उसके पोस्टमार्टम कराने की लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़पों में शामिल होने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की की मां की शिकायत पर हत्या और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो एक्ट)की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।उत्तर दिनाजपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सनातन ने दावा किया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत लड़की के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है।