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मणिपुर हिंसा में मारे गए 87 कुकी -जो आदिवासियों का शव आठ महीने बाद दफनाया गया 

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न्यूज़  डेस्क 
मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। हर दिन कही न कही हिंसक झड़पों की खबरे आती है। वहां का माहौल अभी भी अशांत ही है। इसी बीच बुधवार शाम को  जातीय हिंसा में लगभग आठ महीने पहले मारे गए 87 कुकी-ज़ो आदिवासियों का अंतिम संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया, जिसमें महिलाओं और उनके रिश्तेदारों सहित हजारों लोग चुराचंदपुर जिले में किए गए सामूहिक दफन में शामिल हुए।     

         
15 दिसंबर को समुदाय के 19 आदिवासियों का अंतिम संस्कार कांगपोकपी जिले में एक समान सामूहिक दफन समारोह में किया गया था। ये आदिवासी मई में हुई जातीय हिंसा में मारे गए थे।पुलिस अधिकारियों और आदिवासी संगठन के सूत्रों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित मारे गए 87 कुकी-ज़ो आदिवासियों के शव लगभग आठ महीने से विभिन्न जिलों के विभिन्न मुर्दाघरों में रखे हुए थे। शवों में एक महीने का बच्चा भी शामिल है।आदिवासी स्वयंसेवकों ने मारे गए लोगों के सम्मान में बंदूकों की सलामी दी, जिन्हें उन्होंने “शहीद” कहा।

दफ़नाने से पहले, आदिवासी बहुल चुराचांदपुर के तुईबुओंग के मैदान में एक शोकसभा और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। चुराचांदपुर जिले में भारी सुरक्षा और निषेधाज्ञा के बीच पारंपरिक और धार्मिक अनुष्ठानों और कई प्रदर्शनों के बाद शवों का सामूहिक दफन हुआ।

 इससे पहले कुकी-ज़ो समुदाय के लोगों के शवों को वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा इंफाल और अन्य स्थानों से चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में लाया गया था। इसी तरह, 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में पड़े मैतेई समुदाय के चार पीड़ितों के शवों को भी उनके अंतिम संस्कार के लिए इंफाल घाटी में हवाई मार्ग से ले जाया गया।

  शवों को एयरलिफ्ट करने की कवायद और संबंधित अन्य कार्रवाई राज्य सरकार, जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों द्वारा तभी की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने राज्य सरकार को शवों के सम्मानजनक निपटान के लिए एक निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से तबाह मणिपुर में जांच, राहत, उपचारात्मक उपायों, मुआवजे और पुनर्वास की जांच के लिए अगस्त में उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों – गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन की एक समिति बनाई थी।

समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए।

मणिपुर में लगभग आठ महीने पहले अनुसूचित जनजाति  का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में “आदिवासी एकजुटता मार्च” आयोजित किए जाने के बाद जातीय हिंसा भड़क उठी थी। गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय दंगे में अब तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सौ लोग घायल हुए हैं और दोनों समुदायों के 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

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