न्यूज़ डेस्क
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी हैं।
इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 27 जून को एक सुनवाई के दौरान रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ाते हुए उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया था।
पूर्व मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें लोकसभा चुनाव से बहुत पहले 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आज उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।
हालांकि इसी केस के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मो. सद्दाम, झामुमो नेता अंतु तिर्की, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार एवं अन्य आरोपी जेल में ही रहेंगे।
झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ की जमीन में अवैध तरीके से धनराशि लेनदेन करने का आरोप है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी 2024 को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।