आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, 6 महीने के भीतर होगा रामपुर सीट पर उपचुनाव

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधायकी आखिरकार रद्द हो गयी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान को सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। अब 6 महीने के भीतर ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की सदस्यता

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की है। इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की गई है। गौरतलब है कि रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। जिसके तहत आजम को तीन साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

6 महीने के भीतर होगा रामपुर सीट पर उपचुनाव

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य माना जाएगा।

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