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अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें,कोर्ट ने भेजा आरोपी समन, बनाया IPC 174 का आरोपी

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न्यूज डेस्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा बार बार समन भेजने के बावजूद भी झूठ उजागर होने और गिरफ्तारी के डर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाने बनाकर ईडी के सामने पेश होने से टाल रहे थे और केवल पत्र लिखकर गुमराह कर रहे थे।

ईडी के समन का अनादर करने वालो के खिलाफ आईपीसी की 174 में एक माह का कारावास का प्रावधान है। कानूनी प्रावधान के अनुसार ईडी ने दिल्ली की अदालत मे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो केस दर्ज किये हैं।

उसमे से एक केस मे जज ने प्राथमिक दृष्ट्या अरविंद केजरीवाल को आईपीसी 174 को दोषी मानते हुए सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आरोपी समन जारी किया है।

ईडी के पीएमएलए कानून की धारा 63 (4 )मे स्पष्ट प्रावधान है कि ईडी के समन का अनादर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी 174 के तहत करवाई की जायेंगी जिसमे एक माह की सजा का प्रावधान है।

नियम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को या तो ईडी के समन को हाई कोर्ट मे याचिका दायर करके गैर कानूनी घोषित करवाकर या खारिज करवाकर लेना चाहिए था जैसा कि कुछ आरोपीयो ने किया है, या तो ईडी के सामने हाजिर होना चाहिए थे लेकिन उन्होने और उनकी प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने खुद ही जज बनकर फैसला दे दिया कि समन गैरकानूनी है और वे ईडी के समन गैरकानूनी हैं और वे ईडी के सामने पेश नही हुए।

उनके गैरकानूनी बर्ताव को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें आईपीसी 174 का आरोपी बनाकर समन जारी कर दिया है। अब केजरीवाल की मुश्किले बहुत बढ़ गई हैं।

अरविंद केजरीवाल को आईपीसी 174 का गुनाह करने के लिए उकसाने या साजिश में शामिल होने के मामले में आतिशी मार्लेना को आईपीसी की धारा 109 (ए) 120(बी) के तहत आरोपी बनाया जा सकता है ऐसी जानकारी इंडियन बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निलेश ओझा ने दी।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया को मैनेज करके इस खबर को ठीक से प्रकाशित नही होने दिया गया। केवल ऐसी खबर चलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने का समन जारी किया गया है लेकिन उन्हें कोर्ट ने आईपीसी 174 का आरोपी समन जारी किया, इस खबर को दबा दिया गया।

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