अमित शाह ने लॉन्च किया पोर्टल, 10 करोड़ लोगों को सहारा में फसा पैसा मिलेगा वापस

0
576

बीरेंद्र कुमार झा

सहारा इंडिया में निवेश करके फंसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है ।इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। पैसा रिफंड पाने के लिए सहारा की चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आवेदन कर सकते हैं।बताया जा रहा है कि इस सोसाइटी में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा निवेशक बिहार,झारखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के हैं।लंबे समय तक पैसा वापस नहीं मिलने पर निवेशकों द्वारा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी।केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है।

इन सोसाइटी के लोगों को मिलेगा पैसा

केंद्र सरकार के द्वारा लांच किए गए पोर्टल https://micrefund.crcs.gov.in के माध्यम से सहारा समूह के चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को ही पैसा मिलेगा। बताया जा रहा है कि पोर्टल के माध्यम से केवल वे निवेशक पैसा वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड , और स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में अपना निवेश किया था।आवेदन करने से पहले निवेशक को पता करना होगा कि सहारा समूह की किस समिति में पैसा लगा है। साथ ही आवेदक के पास इससे जुड़े सारे दस्तावेज होने चाहिए। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा करते थे उनके वही पैसे वापस होंगे जो 22 मार्च 2022 से पहले जमा हुए थे, जबकि स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक भी आवेदन कर सकते हैं।

सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा वापस

सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को सबसे पहले सरकार के द्वारा लांच किए गए साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां से इनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाएगा।इसके बाद उनके दावे को सहारा सोसाइटीज के द्वारा 30 दिनों के अंदर वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। निवेशक का दावा अप्रूव होने पर यह राशि सीधे आधार नंबर से जुड़े अकाउंट में भेज दिया जाएगा।

5000 करोड़ होगा ट्रांसफर

गौरतलब है कि निवेशकों का पैसा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में लौटाया जाना है। इस काम में उनकी मदद एडवोकेट गौरव अग्रवाल करेंगे।सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के निवेशकों की शिकायत पर केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक जमा कर्ताओं के बकाया के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से ₹5000 सेंट्रल रजिस्टार आफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ट्रांसफर किए जाएं, जहां से अब पैसे का भुगतान किया जा रहा है।

पैसे वापसी का पूरा प्रोसेस

सहारा के निवेशक रिफंड के लिए आवेदन करने से पहले अपने सारे दस्तावेज इकट्ठा कर लें। इसके बाद https://micrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाएं। यहां मांगी गई जानकारी देकर अपने रजिस्ट्रेशन करें ।इसके बाद अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालें।इसके बाद नीचे दिए सेंड ओटीपी पर क्लिक करें । मोबाइल पर आए ओ टी पी को डालें।रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर निवेशक फिर से लोग इन पर जाएं ।यहां फिर से मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें ।मोबाइल पर आए ओटीपी डालें।उसके बाद मैं सहमत हूं पर क्लिक करें। आपसे और सोसायटी के सदस्य होने से जुड़ी मांगी गई पूरी जानकारी दें। क्लेम की राशि अगर 5o हजार से ऊपर हो तो पैन नंबर भी डालें। गौरतलब है की निवेशक केवल एक बार दावा कर सकता है, इसलिए पूरी डिटेल को कई बार पढ़कर कंफर्म करें ।आवेदन को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here