Medicine Price: दवाएं लेते हैं तो हो जाएं अलर्ट,NPPA ने इन 23 दवाओं की खुदरा मूल्य किया तय

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न्यूज डेस्क
राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं समेत 23 औषधियों के खुदरा मूल्य तय कर दिये हैं। प्राधिकरण ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि 26 मई को प्राधिकरण की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर इन दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गयी हैं। मधुमेह की दवा ग्लिक्लाजाइड ईआर और मेटफॉर्मि​न हाइड्रोक्लोराइड की एक गोली की कीमत अब 10.03 रुपए होगी। टेल्मिसर्टन,क्लोथार्लिडोन और सिल्नीडिपाइन की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपए होगी। दर्द निवारक दवा ट्रिप्सिन,ब्रोमेलैन,रुटोसाइड ट्राइहाइड्रेट और डाइक्लोफेनाक सोडियम की एक गोली की कीमत 20.51 रुपए तय की गयी है।

एनपीपीए ने कहा कि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 एनएलईएम 2022 के तहत 15 अधिसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा दो अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत भी तय की गई है।

क्या अधिकार हैं एनपीपीए के पास ?

उल्लेखनीय है कि एनपीपीए को देश में नियंत्रित थोक दवाओं की कीमतों में संशोधन करने या उन्हें निर्धारित करने, उन्हें लागू करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिकार है। वह नियंत्रण मुक्त दवाओं की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है।

दवा नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रविधानों को लागू करता है। उसे उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं से नियंत्रित दवाओं की अधिक ली गई कीमतों को वसूल करने का काम भी सौंपा गया है।

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