न्यूज डेस्क
आज जनू महीने के पहला दिन हैं, महीना बदलने के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव होता है और कुछ नए प्रावधान लागू किए जाते हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की की कीमतों में बदलाव होता है और जून में भी कुछ ऐसे ही बदलाव हो रहे हैं जिनका असर देश के आम आदमी पर भी होगा, जिनके बारे में आपको भी पता होना ही चाहिए।
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट हुई है और यह 69.50 रुपए सस्ता हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को देशभर में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। 69.50 रुपये की संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,676 रुपए है। इस तरह इसमें 69.50 रुपये की कमी की गई है। घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपये बनी हुई है जबकि उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए इसकी कीमत 603 रुपये है
आज से आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा
देश में 1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। इसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया अब आसान होने की उम्मीद है। एक जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने की माथापच्ची से छुटकारा मिलेगा।
ट्रैफिक नियमों में भी होगा बदलाव
एक तरफ जहां डीएल बनाना आसान हो जाएगा तो दूसरी ओर नए परिवहन नियम ज्यादा सख्त होने वाले हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द तो किया ही जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ 25 साल तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।
जुर्माने की रकम बढ़ी
केंद्र सरकार ने अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। ओवर स्पीडिंग करने पर 1000 रुपये से 2000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पैन आधार लिंक करना जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मई तक आधार के साथ जोड़ने के लिए कहा था ताकि उच्च दर पर कर कटौती से बचा जा सके। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर टैक्सपेयर का पैन उसके आधार से नहीं जुड़ा है, तो टीडीएस कटौती डबल कर दी जाएगी।