न्यूज़ डेस्क
देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से सूबे में हुए अब तक के इनकाउंटर का ब्योरा देने को कहा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि सूबे में लगातार इनकाउंटर के केस बढे हैं ऐसे में यह जानना जरुरी है कि ये इनकाउंटर क़ानूनी मापदंड के अनुरूप हैं या नहीं।
यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से 2017 से अब तक हुई 183 मुठभेड़ों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि एनकाउंटर की निगरानी की क्या व्यवस्था है ? क्या एनकाउंटर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया?
यूपी सरकार से चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की बहन आएशा नूरी की याचिका पर भी नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि अभी तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उन सभी का पूरा ब्योरा अदालत में पे किया जाए ताकि पता चले कि एनकाउंटर के पीछे की सच्चाई क्या है ?
सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि चिंता की बात है कि जेल में घटनाएं क्यों हो रही हैं।न्यायिक हिरासत में भी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा होने पर लोगों के विश्वास को कमजोर करता है।हम यहां जांच के लिए नहीं हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि कोई सिस्टम है या नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है?

