न्यूज डेस्क
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को दिल्ली-एनसीआर में धुंध की चादर छाई रही। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार से GRAP-4 लागू किए जाने का आदेश दिया है। इसे आज सुबह 8 बजे से GRAP-4 लागू करने का फैसला किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में रविवार रात 8 बजे कई इलाकों में AQI 462 के आसपास दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू किया गया था।
वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को आंका जाता है। इससे वायु में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाया जाता है। एक्यूआई की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब, और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है।
इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
- दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर रोक लगेगी।
- दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगेगी।
- GRAP-4 के तहत BS 4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगेगा।
- सभी स्कूल्स को ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है।
- प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूल बंद किए जाएंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रहेंगी।
- दिल्ली-एनसीआर मे राज्य सरकारें ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं।
- सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं।
- ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं।