उत्तराखंड में सोमवार को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया।
यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैने 2022 में जनता से जो वायदा किया था, उसे पूरा कर दिया।उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकालने का श्रेय केवल जनता को जाता है।
यूसीसी तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अधिनियम का मसौदा तैयार करने में दो लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए।
उत्तराखंड में धर्म और लिंग से परे सभी नागरिकों पर अब यूसीसी लागू होगा।हालांकि इसके दायरे से, अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है।
सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया था।उसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी इसपर अपनी मंजूरी दे दी थी।