न्यूज़ डेस्क
दिल्ली के उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त डीईआरसी चेयरमैन की प्रक्रिया को गलत कहा था।
आप की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आप सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली सरकार को दी थी। शीर्ष अदालत के इस आदेश की काफी प्रशंसा भी की गई थी। लेकिन सप्ताह भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिये शीर्ष अदालत के उस आदेश को पलट दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति एलजी के हवाले कर दिया। इसको लेकर भी दिल्ली की आप सरकार अदालत पहुंची हुई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आप ने नेता विपक्षी दलों से सहयोग की मांग कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में इस मामले पर बहस हो सकती है।

