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अखिलेश यादव की रैली में जेसीबी लाना पड़ा महंगा, कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज

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बीरेंद्र कुमार झा

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो में जेसीबी को शमिल करने के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने टीएसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और जेसीबी के चालक के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह मुकदमा टीएसआई की ओर से दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया था की इस रोड शो की अनुमति समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोशी द्वारा ली गई थी ,लेकिन अनुमति के विपरीत रोड शो में ट्रैक्टर नुमा जेसीबी भीशामिल थे। जेसीबी के चालक द्वारा लापरवाही दिखाते हुए से इसे चलाया जा रहा था।वहीं इस ट्रैक्टर नुमा जेसीबी के पंजे पर कई युवक बैठे थे, जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकते थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सपा महानगर अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

यह मुकदमा धारा 279,337, 171 ,84 और 188 के तहत दर्ज किया गया है ।यह जेसीबी जमालपुर से पुरानी चुंगी के बीच देखा गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक यातायात कमलेश कुमार ने यह मुकदमा दर्ज कराया। इसमें समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और जेसीबी का चालक शामिल है।

इस मुकदमा लिखने को लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोष ने बताया कि बीजेपी के लोग जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा रहे हैं।बुलडोजर या जेसीबी रास्ते में खड़ी थी,जिस पर कोई अन्य कार्यकर्ता चढ़ गया और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी जितने भी मुकदमे दिखाएं सपा के लोग संघर्ष करते रहेंगे।

जेसीबी पर चढ़कर कर रहे थे अखिलेश यादव का स्वागत

प्रभारी निरीक्षक यातायात की तरफ से कहा गया है कि रोड शो में ट्रैक्टर में जेसीबी की अनुमति नहीं थी लेकिन रैली में इसे शामिल किया गया वहीं जेसीबी चालक द्वारा बड़ी लापरवाही से उसमें लोगों के ऊपर और को बैठा था।ये उसमें बैठकर अखिलेश यादव का स्वागत कर रहे थे जिसमें आसपास के लोगों का जीवन संकट पड़ गया था। वहीं यह चुनाव संहिता का भी खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन था। रैली के आयोजन कर्ता अब्दुल हमीद घोसी व उक्त जेसीबी ड्राइवर (नाम अज्ञात) के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

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