न्यूज डेस्क
द केरला स्टोरी के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में फिल्म के रिलीज होने का रास्ता भी साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने तल्ख टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिये कार्यवाही से पहले वह ‘द केरल स्टोरी’ देखना चाहेगा। कोर्ट फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण-पत्र प्राप्त है और कानून-व्यवस्था बरकरार रखना प्रदेश सरकार का दायित्व है। पीठ ने कहा कि खराब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं।
कोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं।