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मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म भूमि का विवाद अब पहुँच गया है। शाही ईदगाह प्रबंधक कमेटी से विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। खबर के अनुसार, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति की ओर से वकील आरएचए सिकंदर ने यह याचिका दायर की है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई को पारित हुए आदेश को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि केस ट्रांसफर आवेदन को तथ्य पेश करने के बाद भी हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। कहा है कि जिस केस से ट्रांसफर आवेदन निकला था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि केस ट्रांसफर करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।
बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी।
मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।
