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दो वोटर आईडी मामले में तेजस्वी की बढ़ीं मुश्किलें; चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दो वोटर आईडी (EPIC नंबर ) रखने के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में दीघा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को पत्र लिख कर उनके द्वारा दिखाए गए ईपिक का ब्यौरा देने को कहा गया है।रविवार को चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र भी मांग लिया है।

गौरतलब है कि शनिवार को तेजस्वी यादव ने अपने ईपिक नंबर के प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की बात प्रेस कांफ्रेंस कर कही थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने सबूत के साथ उनका वोटर लिस्ट में नाम दिखाया था। जिसके बाद से तेजस्वी पर दो वोटर आईडी रखने के आरोप लग रहे हैं।

तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईपिक नंबर-RAB 2916120 साझा किया था। जो वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं था। जिसके बाद उन्होने वोटर लिस्ट से खुद का नाम कटने का दावा किया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने सबूत समेत उनका नाम वोटर लिस्ट में दिखाया था, जो क्रमांक- 416 है। जिसका ईपिक नंबर- RAB 0456228 जो 2015 की मतदाता सूची में भी मौजूद है। जिसके बाद से तेजस्वी पर दो वोटर आईडी होने के आरोप लग रहे हैं।

बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी होने का आरोप लगाते हुए इसे अपराध बताया। चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच की मांग थी। अब आयोग ने तेजस्वी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए जो हलफनामा भरा था, उसमें उन्होंने EPIC नंबर RAB0456228 का इस्तेमाल किया था।यही नंबर 2015 की वोटर लिस्ट में भी मौजूद था और अब की ड्राफ्ट लिस्ट में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ है।

हालांकि, उन्होंने जो दूसरा EPIC नंबर RAB2916120 दिखाया, उसका कोई रिकॉर्ड बीते 10 सालों में भी नहीं मिला है।आयोग का कहना है कि अभी तक ऐसे किसी कार्ड के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है।

एक अधिकारी ने कहा कि संभव है कि यह दूसरा कार्ड कभी आधिकारिक प्रक्रिया से बनाया ही नहीं गया हो। इसकी हकीकत पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि यह नंबर कहीं फर्जी दस्तावेज तो नहीं है।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, उसमें उनका नाम नहीं है। उन्होंने बड़ी स्क्रीन से अपने मोबाइल को जोड़कर अपना EPIC नंबर सर्च कर दिखाया, जिसमें ‘नो रिकॉर्ड्स फाउंड’ का मैसेज आया।

तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि जो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उनके घर आए थे, उन्होंने कोई रसीद नहीं दी और सिर्फ एक फार्म भरवाकर चले गए।

चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है।विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दावों और आपत्तियों के लिए रखा गया है। आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के 47,506 बूथ एजेंट्स से कहें कि वे अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूटा हुआ पाएं या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो उसके लिए दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पिछले 24 घंटे में किसी भी राजनीतिक दल… यहां तक कि RJD के भी किसी भी बूथ एजेंट ने एक भी मामला BLO को नहीं सौंपा है। सभी एजेंटों को 1 अगस्त को बूथवार ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई है और वे उसे सावधानीपूर्वक जांचने को राजी भी हुए हैं।आयोग ने सवाल उठाया कि जब खुद उनके एजेंट कोई दावा या आपत्ति नहीं कर रहे, तब तेजस्वी यादव बार-बार बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं?

वाईएसआरसीपी द्वारा डुप्लिकेट मतदाताओं के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ज्ञापन के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि एक से अधिक स्थानों से नामांकन कराने का प्रयास करने पर लोक अधिनियम की धारा 31 के तहत दंड दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने मतदाताओं को मतदाता आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर एक वर्ष तक की कैद हो सकती है।

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