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सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका ,शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से किया इंकार 

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न्यूज़ डेस्क 

सुप्रीम कोर्ट ने आज उद्धव गुट को बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से साफ़ इंकार कर दिया है और कहा है कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर अब रोक नहीं लगा सकते। हालांकि शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को नोटिस भी जारी किया है कि इस पुरे मसले पर दो हफ्ते बाद दोनों पक्ष अपना जवाब दे। अब इस मामले की सुनवाई भी दो हफ्ते बाद ही होगी।            
  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने बताया कि हमने अपनी एसएलपी  में यह डिमांड की थी कि शिंदे गुट को आवंटित चुनाव चिह्न और नाम को यथास्थिति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने स्वीकार किया कि सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी और तब तक हम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नाम के साथ जारी रख सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तब तक उद्धव गुट के विधायकों न तो कोई अयोग्यता नोटिस दिया जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
               दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उद्धव ठाकरे गुट द्वारा चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि शिवसेना पार्टी के इंटरनल मैटर पर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट तर्क जमा करने के दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई करेगा।
             चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर अधिकृत किया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दल के पास ही पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और बाण रहेंगे। अपने इस फैसले में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को विवाद के दौरान आवंटित किया गया चुनाव निशान ‘जलती मशाल’ अगले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव होने तक रखने की इजाजत भी दी है।

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