कोलकाता (बीरेंद्र कुमार): पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला में अवैध नियुक्तियों को लेकर पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। लेकिन अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानि अब सीबीआई यह जांच नहीं करेगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव मनीष जैन को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस गंगोपाध्याय की अदालत में हाजिर हुए शिक्षा सचिव
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शुक्रवार को प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश होना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बावजूद राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के सवाल के जवाब दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पूछा कि किसने कहा कि नौकरी चाहने वालों को अवैध तरीकों से नौकरी नहीं मिल सकती है और नई रिक्तियों को नहीं भर सकते हैं? क्या ऐसा करने से पहले आपको कोई कानूनी सलाह मिली?, शिक्षा सचिव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि कैबिनेट ने जो फैसला किया है, उसके नोट्स दिखाएं जिससे यह पता चले कि अवैध लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए कैबिनेट द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?