बीरेंद्र कुमार झा
मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान- शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में श्री कृष्ण जन्मस्थान – शाही ईदगाह परिषर मामले में तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने के आदेश दिया था। आदेश के अगले दिन यानी शुक्रवार को शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी को प्रॉपर तरीका अपनाने पर ही सुनवाई की बात कही
दरअसल शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान- शाही ईदगाह विवाद मामले में सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, शाही ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है।उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को मेंशन करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की कार्यवाही चलने दें, अगर दिक्कत हो तो प्रॉपर तरीका अपनाएं,इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा।