न्यूज़ डेस्क
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही, सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं के खिलाफ भी कंपनी से धन की हेराफेरी के आरोप में कार्रवाई की है।
सेबी की कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी पर 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते वह किसी भी लिस्टेड कंपनी या मार्केट रेगुलेटर के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, रिलायंस होम फाइनेंस को भी छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सेबी ने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से पैसे निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने इन पैसों को अपनी जुड़ी कंपनियों को लोन के रूप में दिखाया था।
हालांकि आरएचएफएल के बोर्ड ने इस तरह के ऋण देने को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच भी की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया। यह दिखाता है कि अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख अधिकारियों द्वारा काम करते हुए शासन में गंभीर कमी आई है।