Saurabh Rajput Murder Case: चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीश ने उनके स्वास्थ्य और जेल में दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।
सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने भी मामले में पेश साक्ष्यों का हवाला देते हुए मृत्युदंड की अपील की थी।
प्रेम विवाह के बाद रिश्तों में आई दरार
सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। पारिवारिक विवाद के बाद 2019 में दोनों अलग हो गए। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। अभियोजन के मुताबिक, सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों करीब आए।
नीले ड्रम में मिला था शव
मामले के अनुसार, 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। इसके बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश चले गए। 17 मार्च को लौटने के बाद अगले दिन मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया।
पुलिस की जांच और मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने दोनों को मृत्युदंड से दंडित किया।

