Food Safety Alert: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग-अलग कंपनियों के देशी घी और लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। विभाग की कार्रवाई के दायरे में राजस्थान के अलावा दिल्ली और पंजाब में तैयार किए जा रहे खाद्य उत्पाद भी आए हैं।
विभाग ने कुल चार ब्रांड के खाद्य उत्पादों की बिक्री पर दो महीने के लिए रोक लगाई है। इसके साथ ही जयपुर में खाद्य कारोबार से जुड़े कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस को लेकर भी कार्रवाई की गई है।
इन ब्रांड्स के उत्पादों पर लगी रोक
खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, दिल्ली के सरनाथ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केडीपी फूड इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किए जाने वाले कृष्णा ब्रांड के उत्पाद पर कार्रवाई की गई है। वहीं पंजाब के फाजिल्का में स्थित मैसर्स हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जीएस गोल्ड ब्रांड लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
राजस्थान में तैयार होने वाले दो देशी घी ब्रांड भी कार्रवाई की जद में आए हैं। इनमें बालोतरा की मैसर्स दिशा एंटरप्राइजेज का नंदी ब्रांड देशी घी और बाड़मेर स्थित श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज का गोल्डन थार ब्रांड देशी घी शामिल है। इन चारों उत्पादों की बिक्री पर विभाग ने दो महीने तक प्रतिबंध लगाया है।
जयपुर में 9 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में भी नियमों के उल्लंघन को लेकर कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। विभाग की ओर से खाद्य लाइसेंस से जुड़े मामलों में कुल 9 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें कुछ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि कुछ मामलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह निरस्त करने का कदम उठाया गया है।
तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द
विभाग के अनुसार, जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ पहले भी असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा चुकी थी, उनके द्वारा वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना खाद्य कारोबार जारी रखने की बात सामने आई। इसके बाद जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों पर और कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए।
इनमें विद्याधर नगर स्थित एम/एस बालाजी जयका, कूकड़खेड़ा स्थित एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।
खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त संदेश
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई को खाद्य कारोबार में नियमों के पालन को लेकर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। विभाग की कार्रवाई से साफ है कि खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा सकती है।
राजस्थान में हुई इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की भी नजर इन प्रतिबंधित उत्पादों पर रहेगी। विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर आगे भी जांच और कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है।

