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राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत,अमित शाह प्रकरण में नहीं होगी पीड़क करवाई

Published on

बीरेंद्र कुमार झा

झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है।जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकार्ड जमा करने का आदेश दिया।

झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज है 3 मुकदमा

झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं।ये तीनों ही मुकदमे राहुल गांधी द्वारा विवादित बयान देने से संबंधित है। अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी के अलावा राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर भी विवादित बयान दिया था। इस मामले में भी उनके खिलाफ झारखंड में शिकायत दर्ज कराई गई थी।इसके अलावा एक और मामला चाईबासा में दर्ज हुआ था। यह भी राहुल गांधी द्वारा दिए जाने वाले विवादित बयानों से ही संबंधित था। अमित शाह से जुड़े मामले में नवीन झा ने मामला दर्ज कराया था, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में मोदी सरनेम पर विवादित बयान को लेकर प्रदीप कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था, हालांकि झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें इस मामले में भी राहत मिल चुकी है।

क्या है अमित शाह से जुड़ा अमर्यादित बयान का मामला

वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है।राहुल गांधी की टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में झारखंड में मानहानि का यह मामला दर्ज कराया गया था। नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाया था।

 

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