बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी को जेबकतरा कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह की कदाचार को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने दिया चुनाव आयोग को करवाई के निर्देस
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कथित बयान ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग इस मामले की जांच करे। इस संबंध में राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह मानते हुए कि आरोपी जबाव देना नहीं चाहता था,क्योंकि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई करने का निर्देश देती है।
चुनाव आयोग ने कही थी कारवाई की बात
गौरतलब है कि अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया था जिसमें राहुल गांधी ने पीएम को जेबकतरा कहा था।