राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

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न्यूज़ डेस्क
सूरत की अदलात से सरनेम मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म हो गई है। राहुल केरल के वयनाड से सांसद थे। कांग्रेस इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच अब सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में दाखिल की है। याचिका में महिला ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।

याचिका में मुरलीधरन ने कहा कि कहा कि संविधान की धारा 8 (3) का राजनीतिक दल गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे। ये राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जा रही। ये हमारे चुनावी प्रक्रिया में अशांति पैदा कर सकती है। ऐसे में जब भी किसी को दो साल की सजा हो तो उसकी सदस्यता तुरंत ना खत्म की जाए, बल्कि उसके अपराध की प्रवृत्ति, भूमिका आदि को देखकर इस पर फैसला लिया जाए।

गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सुनवाई के दौरान ही अदलात ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि फैसले को चुनौती दे सकें। लेकिन फैसले के 24 घंटे बाद ही यानी 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई।

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