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मोदी सरनेम मामले में पटना की अदालत ने राहुल गाँधी को किया तलब, सुशील मोदी किया मानहानि का मुकदमा

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न्यूज़ डेस्क
राहुल गांधी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूरत की अदालत ने जहां मोदी सरनेम मामले में राहुल को दो साल की सजा दी थी और फिर लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी ख़त्म की वही अब पटना की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गाँधी को तालाब किया है और 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। माना जा रहा है कि राहुल गाँधी को यहां से भी कोई बड़ा झटका लग सकता है।

राहुल गाँधी के खिलाफ कोर्ट में यह याचिका बीजेपी के नेता और सांसद सुशील मोदी ने मोदी सरनेम को लेकर ही दायर किया था। सुशील मोदी ने सरनेम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अब अदालत राहुल से इस बावत सवाल पूछेगा। कोर्ट ने राहुल के वकील को निर्देश दिया है कि राहुल गाँधी सशरीर कोर्ट में पेश हों।

बता दें कि 2019 के चुनावी रैली में राहुल गाँधी ने कर्नाटक के कोलर में एक सभा में बोलते हुए कहा था कि आखिर मोदी उपनाम वाले चोर क्यों हैं ? उस भाषण में राहुल गाँधी ने ललित मोदी ,नीरव मोदी के साथ ही नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी एयर ललित मोदी देश का हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गए।

इसी मामले में पिछले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गाँधी को दो साल की सजा सुनाई। और फिर इस आधार पर कानून के मुताबिक राहुल गाँधी की सांसदी रद्द कर दी गई। इस मसल;इ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।

अब पटना की यह घटना राहुल की मुश्किलों को और भी बढ़ाने वाला है। पटना में सुशील मोदी के अलावा पूर्व पथ निर्माण मंत्री संजीव चौरसिया और बीजेपी नेता मनीष कुमार गवाह के तौर पर अपने बयान को दर्ज कर चुके हैं।

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