केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत 5 फीसदी और 18 फीसदी की टैक्स दरों का प्रस्ताव रखा है।लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा।जीएसटी के मौजूदा 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल 99 फीसदी वस्तुओं को संशोधित जीएसटी व्यवस्था में पांच प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार से खपत को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संशोधित जीएसटी व्यवस्था में आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा। संशोधित जीएसटी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।टैक्स की कुल दर 88 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर बनी रहेगी।पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी स्लैब की नई व्यवस्था से भी बाहर रखा जाएगा।
प्रस्तावित जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिए गए उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी सुधार डबल दीवाली के लिए लाए जाएंगे।इसके अलावा, अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स, 2035 तक एक स्वदेशी सुदर्शन चक्र डिफेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें दरों को उचित बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी।सिस्टम जैसी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं।