बीरेंद्र कुमार झा
बिहार में भूमिहीन गरीबों को अब सरकार घर बनाने के लिए ₹60000 की जगह ₹100000 देगी। ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को दिवाली से पहले गरीबों को इस उपहार देने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को विधान मंडल में यह घोषणा की थी । इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश के इस पहल पर मोहर लगी। भूमिहीन लोग जमीन खरीद कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना सकते हैं। यह राशि राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता के तहत दी जाएगी।
इन लोगों को दी जाएगी राशि
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय के सहायता योजना के तहत वैसे भूमिहीन लोगों को लाभ दिया जाएगा जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल है।लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है।इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास्ते विभिन्न परिवारों को वाश भूमि क्रय करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कहां खरीद सकते हैं जमीन
उल्लेखनीय है की जमीन की कमी और महंगे दाम के चलते खरीद के लिए अधिकतम देय राशि की सीमा तय की गई है।प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुक को उसी पंचायत में जमीन क्रय करनी होगी जिस पंचायत के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम शामिल है। पंचायत के अंतर्गत क्रय की जाने वाली जमीन की पहचान वह स्वयं करेगा और प्रखंड कार्यालय को इससे अवगत कराएगा।
आवेदन के लिए इन चीजों की होगी जरूरत
वास भूमि भूमि क्रय के लिए लाभुक के द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन व वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जाएगा।आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ आधार कार्ड सीडेड बैंक खाता विवरण भी प्रखंड कार्यालय में समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ले सकेंगे।
एकमुश्त ₹100000 लाभार्थी के खाते में किए जाएंगे स्थांतरित
जमीन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी से यह प्रमाण लिया जाएगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत आवास भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पंचायत अंतर्गत कोई भी सरकारी भूमि लाभार्थी को देने योग्य उपलब्ध नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद वास स्थल क्रय के लिए ₹100000 की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
राशि मिलने के 3 महीने के अंदर खरीदनी होगी जमीन
खातों में सहायता राशि आने के बाद लाभार्थी को 3 माह के अंदर जमीन का क्रयकर निबंधन का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में लघु का कम होने के पश्चात 15 दिनों के अंदर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा।