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मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर,सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत।

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शराब घोटाला मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं को लेकर फैसला आने में अभी देरी है,लेकिन इससे पहले इनके जमानत का मुद्दा भी आप और बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है और इसके जरिए देश की राजनीति की दिशा और दशा तलाशे जाने लगती है।समाचारों में भी इन्हें जमानत मिलने या न मिलने की खबर खूब सुर्खियां बटोरती नजर आती है।इसी क्रम में 9 अगस्त को दिल्ली शराब नीति में अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है।इस मामले पर सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि यदि आपके पास सबूत हैं तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता। आपने उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा है जो जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है।चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का, जमानत का मुख्य नियम लागू होता है।

आप’ नेता को जमानत मिलने के बाद इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी है।पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।सिसोदिया का 17 महीने बर्बाद कर दिया गया। यह सत्य की जीत है।उनके ये 17 महीने कौन लौटाएगा?उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा और वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर ‘आप’ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आज पूरा देश खुश है।आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह सच की जीत है, अदालत का फैसला तानाशाही पर तमाचा है। सिसोदिया को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जेल में डाला गया। इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिली है।

दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर कहा कि कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हजारों दस्तावेज हैं जिन्हें सबूत के तौर पर अदालत के सामने रखा जा रहा है और सैकड़ों गवाह हैं। त्वरित सुनवाई के अनुमान के अनुसार भी…जांच एजेंसी ईडी को इस मुकदमे को पूरा करने में कई साल लगेंगे।कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के दौरान आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।जमानत अधिकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से बहुत नाखुश है कि वे मूल रूप से जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं।

दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के बाद भावुक हो गईं।उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। उन्हें इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारे सिस्टम में नियम है- जेल नहीं जमानत…वह लगभग 2 साल बाद बाहर आ रहे हैं, यह पहले हो जाना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा कि उन्होंने बहुत अत्याचार झेले हैं. यह मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है।इस प्रकार वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा।मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा कि उन्होंने बहुत अत्याचार झेले हैं. यह मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है।

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