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कोलकाता रेप एवं मर्डर कांड:सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 17 सितंबर तक नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा

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न्यूज़ डेस्क
हड़ताली डॉक्टरों को मंगलवार पांच बजे तक काम पर लौटने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी डॉक्टरों को मंगलवार पांच बजे तक काम पर लौटना होगा। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी से यदि लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आज सीबीआई को भी आदेश दिया कि वह 17 सितंबर तक नई रिपोर्ट जमा करें। कोर्ट इस मामले में अब 17 सितंबर को सुनवाई करेगा।

पीठ ने कहा, ‘‘सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट जमा की है जिससे लगता है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं। हम सीबीआई को उसकी जांच पर ‘गाइड’ नहीं करना चाहते।’’

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया है कि आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में लगाई गईं सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाए। कोर्ट ने सीआईएसएफ कर्मियों को जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन भी आज ही मुहैया कराने का निर्देश दिया।

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना के खिलाफ चिकित्सकों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट पीठ के समक्ष जमा की।

उन्होंने पीठ से कहा, ‘‘एक स्थिति रिपोर्ट जमा की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जमा की है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इसलिए 23 लोगों की मौत हो चुकी है।’’ पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं और सुनवाई अभी जारी है।

उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त को महिला चिकित्सक की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस से नाराजगी जताई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रशिक्षु पीजी चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट ने इसे ‘बेहद परेशान करने वाली’ घटना बताया था और घटनाक्रम तथा प्रक्रियागत औपचारिकताओं के समय पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सुरक्षा के लिहाज से प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया था।

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