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जानिए राहुल गांधी की अपील को खारिज करते हुए सेशंस कोर्ट ने राहुल पर क्या टिप्पणी की

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न्यूज डेस्क
गुरुवार को कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि गुजरात की सत्र अदालत की तरफ से राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक की अपील पर राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नही हुआ। सेशंस कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज कर दिया। यह कांग्रेस के लिए किसी सदमा से कम नहीं है। यह बात और है कि राहुल गांधी अपने इस याचिका को हाई कोर्ट लेकर भी पहुंच गए हैं और उम्मीद को जा रही है कि हाई कोर्ट कल ही इस पर सुनवाई भी कर सकती है।

लेकिन गुजरात की सेशंस कोर्ट ने राहुल की अपील को खारिज करते हुए जो टिप्पणी की है उस पर गौर करने लायक है। याचिका खारिज करते हुए सूरत कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर में कहा कि सांसद और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों में ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था ।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तब वे कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ-साथ सांसद भी थे। जज आर. पी. मोगेरा ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के मुंह से निकलने वाले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं और इस मामले में ‘मोदी’ उपनाम वाले व्यक्ति की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है ।

बता दें कि राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की थी ।अगर राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। हालांकि, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की मुख्य याचिका पर सेशन कोर्ट अगली तारीख पर सुनवाई जारी रखेगी ।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सेशन कोर्ट का रुख किया था। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किए जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था । सूरत की कोर्ट ने बीती 23 मार्च को बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी ।इसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य कर दिया गया था ।

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