न्यूज़ डेस्क
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर ह्यामला करते हुए कहा है कि तीन आपराधिक कानून विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके पारित किया गया था लें अब इस कानून को इंडिया गठबंधन इस बुलडोजर न्याय को संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा।
बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
खड़गे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “चुनाव में राजनीतिक एवं नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा के नेता संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वे 146 सांसदों को निलंबित कर जबरन पारित किए गए।”
उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन अब ये ‘‘बुलडोज़र न्याय’’ संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आपराधिक कानूनों के संदर्भ में चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस दिया है।