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केजरीवाल के वकील सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सीधा सबूत नहीं है। सिंघवी की दलीलें खत्म हो गई हैं। अब केजरीवाल के पक्ष में विक्रम चौधरी दलीलें रखेंगे।
केजरीवाल के वकील ने कहा, जब वह कहते हैं कि उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि वह पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि मैं अपराध का दोषी हूं। इस पर ASG राजू ने कहा, सरकारी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, ये बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं।
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, ईडी का दावा है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ सारी सामग्री थी, तो फिर आपने आचार संहिता लागू होने तक इंतजार क्यों किया? क्या आप इसका इंतजार कर रहे थे? चुनाव में भाग लेना एक राजनेता का अधिकार है. केजरीवाल के तरफ से तीन वकीलों के पेश होने पर ईडी ने विरोध जताया। विक्रम चौधरी ने कहा, रिमांड की शुरुआती लाइन ही ईडी की दलील पर सवाल खड़ा करती है। आप प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें नहीं बुलाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है इससे ईडी की जल्दबाजी पता चल रही है। ईडी के रिमांड पेपर में इनकी जल्दबाजी दिख रही है। जबकि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई सीधा सबूत नहीं है।
ईडी के वकील ने केजरीवाल के वकील की उस दलील का विरोध किया, जिसमें वो समन की वैधानिकता पर बात कर रहे हैं। ईडी के वकील ने कहा रिमांड के मामले में समन की वैधानिकता पर बात नहीं की जा सकती है।
सिंघवी ने कहा कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। आज पार्टी को कंपनी आदि के रूप में संदर्भित करते हुए बहुत सारी सामग्री कोर्ट में पेश कर दी गई। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में समन को चुनौती दी गई तो ED ने समय मांगा और अगले दिन केजरीवाल ने गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा तो उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा और उसके कुछ ही देर बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पहुंच गए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं, अगले ही दिन उनकी पीठ में दर्द हो जाता है. तब ईडी उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं करती। मनमाफिक बयान दिलाने के एवज में गवाहों को जमानत दिलवा देना ईडी का अब नया काम बन गया।
कोर्ट जाते वक्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. मैं चाहें जिंदा रहूं या बाहर रहूं देश के लिए काम करूंगा।अभिषेक सिंघवी ने कहा, आप मुझे बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते है. पीएमएलए अभी भी भारत का अधिनियम है, किसी अन्य देश का नहीं है। जांच में शामिल अब तक 50 फीसदी लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वहीं 82 फीसदी लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का जिक्र नहीं किया।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सभी बड़े नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक हैं। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है. लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ED का अब नया तरीका है। पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो, एसकी एवज मैं उन्हें जमानत मिल जाती है।