दिल्ली के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर कपिल सिब्बल का हमला !

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न्यूज़ डेस्क 
वरिष्ठ वकील और राज्य सभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्या सचिव का सेवा विस्तार करके केंद्र ने राज्य सर्कार को असहज कर दिया है और लोकसभा चुनाव से भी आगे की बात हो गई है। सिब्बल ने अपने पोस्ट में कहा है कि “दिल्ली के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने का विस्तार दिया। यह हमें 2024 के लोकसभा चुनावों से आगे ले जाता है।” सिब्बल ने कहा, “केंद्र बस यही चाहता था, दिल्ली सरकार के दिनों को असहज करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करें।”   
 उनकी टिप्पणी गृह मंत्रालय द्वारा एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत नरेश कुमार के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी देने वाला एक आधिकारिक आदेश जारी करने के एक दिन बाद आई है। “सक्षम प्राधिकारी ने विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है, इससे कुमार को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए मुख्य सचिव के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की अनुमति मिल गई है। आदेश में कहा गया है, “अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1953 के नियम 16(1) के अनुसार, विस्तार 1 दिसंबर, 2023 से 31 मई, 2024 तक प्रभावी है।”
 बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास कुमार की सेवाओं को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति है। सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा,“हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस स्तर पर वर्तमान मुख्य सचिव की सेवाओं को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को कानून या केंद्र और एनसीटी दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।”
     दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई थी कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा ‘विशेष रूप से’ निर्वाचित सरकार ही करती है। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने “व्यवहार्य समाधान” देने के लिए केंद्र सरकार से पांच वरिष्ठ नौकरशाहों की एक सूची देने को कहा था और दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा सुझाए गए लोगों में से “एक नाम चुन सकती है।” इसमें कहा गया था कि ऐसा करने से “केंद्र सरकार की चिंताएं” पूरी होंगी और साथ ही, “राज्य की निर्वाचित शाखा के अधिकारी में कुछ हद तक विश्वास बढ़ेगा”।

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