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रंगदारी और मारपीट केस में झारखंड के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को नहीं मिली बेल, MP-MLA कोर्ट ने खारिज की याचिका

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बीरेंद्र कुमार
धनबाद के बाघमारा विधानसभा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका को बुधवार को अदालत ने खारिज कर दिया। एमएलए-एमपी के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतिषिणी मुर्मू की कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई की गई। गौरतलब है कि बाघमारा विधायक पर 2 अगस्त 2001 को रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप है।

क्या है मामला ?

विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मॉडर्न इंटरप्राइजेज के रियाज कुरेशी द्वारा बरोड़ा थाना में 2 अगस्त 2021 को रंगदारी मांगने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बताया गया था कि एचसीपीएल एमबीपीएल जीबी कंपनी प्रोजेक्ट में रियाज कुरेशी अपने फर्म मॉडर्न इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अर्थ वर्क और पीसीसी वर्क का कार्य करता था। उनका कार्यक्षेत्र सुनारी फाटक से लेकर शताब्दी माइंस तक का है।कार्य पूरा करने का समय वर्क आर्डर के अनुसार जून 2021 तक का था, लेकिन आरोप लगाया गया कि काम बंद कराने के कारण मात्र 10% ही काम हो पाया।

काम शुरू नहीं करने की दी थी धमकी

2 अगस्त 2021 को जब जींक फैक्ट्री कुंडू के बगल में अर्थ वर्क का कटिंग कार्य चल रहा था, तभी कंपनी के साइट इंजीनियर आकाश कुमार सिंह द्वारा उसे फोन कर बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा काम बंद कराया गया है।यह सूचना पाकर जब साइट पर पहुंचे तो देखा कि रामेश्वर महतो,आनंद शर्मा और 8-10 लोग गाली-गलौज करते हुए काम को बंद करा रहे हैं। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि रामेश्वर महतो अपने हाथ ने मैं ईटा लिए हुए था और कार्य कर रहे पोकलेन ड्राइवर को मारने की धमकी देते हुए गाड़ी पीछे निकालने को कह रहा था। काम रोकने आए रामेश्वर महतो एवं आनंद शर्मा ने दोबारा काम शुरू नहीं करने और वाहन में आग लगाने की धमकी दी थी।

कोर्ट में वादी की हुई गवाही

इन लोगों की धमकी दिए जाने से काम में लगे लोग डर कर भाग गए।इस दौरान रामेश्वर महतो और आनंद महतो से बात करना चाहा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक का आदेश है कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे तब तक काम शुरू करने नहीं दिया जाएगा। यह कह कर काम को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था। पुलिस इस मामले में 24 जनवरी को वादी रियाज कुरेशी का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी करवा चुकी है।

झारखंड में अपराधी जनप्रतिनिधियों की लंबी है सूची

झारखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों की संख्या अच्छी खासी है। झारखंड में के विभिन्न न्यायालयों में 167 आपराधिक मुकदमे ऐसे हैं जो झारखंड के वर्तमान और पूर्व विधायकों से संबंधित हैं इन मामलों में 83 मामले ऐसे हैं जो वर्तमान विधायकों से संबंधित हैं। पूर्व में अपराधिक मामलों में फंसे कई विधायकों के अपराध सिद्ध होने पर उन्हें सजा भी मिली है। वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव इस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां की विधायक ममता शाह को एक आपराधिक मामले में दोष सिद्ध होने के कारण कोर्ट के द्वारा 5 वर्षों की सजा सुनाई गई थी।इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई।

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