टीवी चैनलों पर रोज देशहित कार्यक्रम दिखाना अनिवार्य, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 11 साल बाद सेटेलाइट टीवी चैनल के अपलिंकिंग और उानलिंकिंग के लिए बुधवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। इसके हत टीवी चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है। इसमें खेल एवं वाइल्ड लाइफ से जुड़े चैनल अलग रह सकते हैं। मंत्रालय जल्द ही कुछ बिंदुओं पर और परामर्श जारा कर सकता है।

2005 में सबसे पहले किये गये थे निर्देश जारी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने केैबिनेट के फैसले के बाद कहा कि भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अललिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022
को जारी कर दिया गया है। इसके पहले वर्ष 2011 में दिशा निर्देश जारी किए गये थे। सबसे पहले सरकार ने 2005 में दिशा निर्देश जारी किये ​थे।

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